Thursday, December 11, 2025
Homeब्रेकिंगविद्युत चोरी के मामले में 2 साल के कठोर कारावास 87 हजार...

विद्युत चोरी के मामले में 2 साल के कठोर कारावास 87 हजार रुपये का अर्थदंड

भोपाल
जिला कोर्ट शिवपुरी के विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम ए.के. गुप्ता ने विद्युत चोरी के मामले में आरोपी राजाराम रावत को दोषी करार देते हुए हुए 2 साल के कठोर कारावास एवं 87 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा दी है।

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड शिवपुरी के उप महाप्रबंधक ने बताया कि अभियोजन के मुताबिक घटना 11 जनवरी 2019 की है, चेकिंग के दौरान कनिष्ठ यंत्री एम.एस. कुरैशी एवं लाइन हेल्पर दामोदर यादव व मीटर रीडर कपिल उपाध्याय द्वारा वितरण केंद्र बडौदी संभाग प्रथम शिवपुरी के अंतर्गत आने वाले अभियुक्त राजाराम रावत पुत्र मुरारी रावत निवासी ग्राम कुड़ावदा थाना सिरसौद के परिसर में निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान विद्युत कनेक्शन के बिना सीधे विद्युत लाइन से तार जोड़कर धारा 135 के तहत विद्युत ऊर्जा की चोरी का अपराध किया।

कोर्ट ने उक्त मामले में सुनवाई करने के बाद राजा राम रावत को दोषी मानते हुए 2 साल के कठोर कारावास से दंडित करते हुए 87 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा निर्धारित की है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी आम लोगों से आग्रह किया गया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनाधिकृत या अवैध रूप से बिजली चोरी दण्डनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान है।

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments