खबर नरसिंहपुर जिले में विशेष न्यायाधीश मानवेन्द्र प्रताप सिंह के न्यायालय ने गांजा तस्करी के एक मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें आरोपी गोकुल पिता रामकिशन मेहरा 41 वर्ष, निवासी ग्राम पतरकुही थाना बनखेड़ी जिला नर्मदापुरम व कालूराम उर्फ कल्लू पिता फागूराम कतिया, 47 वर्ष निवासी ग्राम कैंकरा चौकी सालीचौका को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रूपए के जुर्माना से दंडित करने आदेश पारित किया।
मामला 27 मई 2023 को गाडरवारा पुलिस ने नाग मंदिर के पास पिपरिया रोड पनागर में दोनों को संदिग्ध हालत में पकड़ा। जिनके कब्जे से पुलिस ने 10 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया। दोनों को गिरफ्तार किया गया।
अभियोजन की ओर से साक्षियों का परीक्षण कराया गया। मौखिक तर्क प्रस्तुत किए गए। जिनसे सहमत होते हुए न्यायालय की ओर से उक्त दंडादेश पारित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से मामले की कार्यवाही की थी।