देहरादून
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर, 2025 को किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के दीवानी व आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाएगी। इनमें धारा 138 के तहत चैक बाउंस से जुड़े एन.आई. एक्ट के मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली-पानी बिल, भरण-पोषण और अन्य समझौतायोग्य आपराधिक एवं दीवानी मामले शामिल होंगे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किन्नौर के सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस, एन.आई. एक्ट से संबंधित मामले, वाहन दुर्घटना, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), सेवाओं से संबंधित मामलों, भू-अधिग्रहण, राजस्व विवाद और अन्य दीवानी मामलों जैसे किराया, गुजारा भत्ता, हिदायत संबंधी सूट, इत्यादि की सुनवाई की जाएगी।
रामपुर, रिकांग पिओ और आनी में किया जा सकता है मामला प्रस्तुत
उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों के पास ऐसे मामले हैं और वे राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से समाधान चाहते हैं, वे अपने क्षेत्र के न्यायिक न्यायालय परिसर – रामपुर बुशहर, रिकांग पिओ (किन्नौर), आनी (कुल्लू) या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय, रिकांग पिओ, किन्नौर में संपर्क कर सकते हैं।
संपर्क जानकारी जारी, भाग ले सकते हैं।
जनता की सुविधा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर ने संपर्क विवरण भी जारी किया है। इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर 01786-223605 पर कॉल कर सकते हैं या ईमेल secy-dlsa-kin-hp@gov.in के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्राधिकरण ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने लंबित मामलों का समाधान लोक अदालत के माध्यम से सुनिश्चित करें।